आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसौदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए…क्योंकि वह इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। अगर इन्हें जमानत मिली तो जांच प्रभावित होगी।
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।