दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में निवास करने वाले मीणा समुदाय के लोग भी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में दिल्ली के मीणा समुदाय के एक युवक को एसटी श्रेणी के आरक्षण का लाभ देकर नौकरी देने का आदेश देते हुए यह फैसला दिया है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बेंच ने केंद्र सरकार की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में निवास करने वाले मीणा समुदाय के लोग केंद्रीय सूची में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं, लिहाजा वे एसटी श्रेणी के आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं है।

चार सप्ताह में नौकरी देने का आदेश : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के एसडीएम द्वारा याचिकाकर्ता राकेश मीणा को जारी जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और एसटी के लिए आरक्षित कोटे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ में सिपाही के पद पर नौकरी देने को कहा है। इसके लिए सरकार को 4 सप्ताह का वक्त दिया है।

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