उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के एक स्थानीय नेता एवं अधिवक्ता के खिलाफ 18 वर्षीय युवती से बलात्कार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर शनिवार को सपा नेता वीरेंद्र पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कथित पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ करीब एक साल से बलात्कार किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 123 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से क्षति पहुंचाना) और 64(2) (एम) (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि पाल उससे आखिरी बार 16 और 17 जुलाई को एक होटल में मिला था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पिछली 6 सितंबर को जब वह आरोपी के पास अपनी गाड़ी वापस मांगने गई तो उसने उसे बुरी तरह से पीटा, उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।