इलाहाबाद उच्च न्यायालयने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में न्यायिक कार्रवाही की गलत और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को कड़ी चेतावनी जारी की है। न्यायालय ने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग, जो इस मामले में कार्रवाही या आदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, वह प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमानना के समान हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दिया है। अपने आदेश में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि न्यायालय उम्मीद कर रहा है कि मीडिया इस मामले में कार्रवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे और इस संबंध में कोर्ट के आदेशों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे। न्यायालय ने यह आदेश इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया को मामले में गलत रिपोर्टिंग पर संयम बरतने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।