बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ है।

मुंबई पुलिस ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ एक सौदे में एक कारोबारी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


बहरहाल, शेट्टी और व्यवसायी कुंद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह एक ‘‘बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण मामला’’ है जिसका उद्देश्य उनके मुवक्किलों की छवि खराब करना है और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि ‘लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज’ (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के निदेशक एवं जुहू स्थित कारोबारी दीपक कोठारी (60) ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि वह राजेश आर्या नामक व्यक्ति के जरिए राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के संपर्क में आए थे।

शिकायत के अनुसार, उस समय कुंद्रा और शिल्पा एक ऑनलाइन रिटेल मंच बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के माध्यम से उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन उच्च कराधान से बचने के लिए उन्होंने इसे कथित रूप से निवेश के रूप में दिखाया। उन्होंने मासिक रिटर्न (कर्ज का) और मूलधन की वापसी का भी वादा किया।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक समझौते के तहत 31.9 करोड़ रुपये भेजे थे। इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और दिए थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 2015 से 2023 के दौरान 60.4 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
कारोबारी ने अपनी शिकायत में कहा कि अप्रैल 2016 में गारंटी देने के बाद शिल्पा ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कोठारी को बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 2017 में एक अन्य समझौते को लेकर दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार को यहां जुहू पुलिस थाने में शिल्पा और कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच के लिए इसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया है।

शिल्पा और कुंद्रा के वकील द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि उनके मुवक्किल सभी आरोपों से इनकार करते हैं, जो पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हैं और जिन पर चार अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

बयान में कहा गया है, ‘‘यह एक पुराना लेन-देन है, जिसमें कंपनी वित्तीय संकट में आ गई थी और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई थी।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘यह हमारे मुवक्किलों की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण मामला है, और हमारी ओर से अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।’’

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights