सहारनपुर (मनीष अग्रवाल)। जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक शैलेन्द्र व आबकारी निरीक्षक कमलेश्वर व देहात के आबकारी निरीक्षक व उनकी टीम ने शादी-विवाह के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए फार्म हाऊस विवाह मण्डपों,रेस्टोरेंट में चेकिंग अभियान चलाया। आबकारी आयुक्त के दिए गए आदेशों एवं जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा दिए गए निदेशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी रवि शकर के नेतृत्व में सिटी व देहात में तैनात आबकारी निरीक्षक ने टीमो के साथ शादी-विवाह के सीजन को दष्टिगत रखते हुए जनपद में स्थित कुछ फार्म हाऊस विवाह मण्डपों में बैंकिंग अभियान चलाया तथा निरीक्षण किया कि कहीं उनके द्वारा किसी प्रकार की या अन्य राज्य की मदिरा बिना अनुमति तो नहीं परोसी जा रही। इस संबंध में फार्म हाउसो व विवाह मंडपों के संचालनकताओं को आबकारी विभाग के नियमों से अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृक्ति) नियमावली 2020 यथासंशोधित के बिन्दु संख्या (तीन) में समारोह हेतु ओकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम में बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से जो छ: माह से कम नही होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुमार्ना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधिन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रुपए, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

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