मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को विक्की त्यागी हत्याकांड की सुनवाई की। उन्होंने विक्की त्यागी के हत्यारोपियों सागर और सौरभ मलिक की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की।

16 फरवरी 2015 को मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कुख्यात विक्की त्यागी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विक्की त्यागी की मां सुप्रभा ने जनपद शामली के बहावड़ी निवासी सागर और सौरभ मलिक सहित 13 लोगों को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-7 शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को विक्की त्यागी हत्याकांड की सुनवाई हुई। हत्यारोपी सागर मलिक की नैनी जेल और सौरभ मलिक की लखनऊ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी कराई गई।

इस मामले में वादी मुकदमा और गवाह सुप्रभा की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट को अवगत कराया गया कि डिस्क स्लिप होने के कारण वह अस्वस्थ है। जिसके चलते वह कोर्ट में गवाही नहीं दे सकती। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यदि अगली तारीख पर गवाह नहीं आता तो इस मामले में दूसरे गवाह राजवीर सिंह को साक्ष्य के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विक्की त्यागी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सागर और सौरभ मलिक की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगा दी है।

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