वक्फ कानून पर SC ने अंतरिम आदेश जारी किया है… सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है।
इस मामले को लेकर आज कोर्ट में दूसरे दिन सुनावाई हुई, जिसमें शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है. वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक न तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा. हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कल यानि बुधवार को भी सुनावाई की गई थी, सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि कोर्ट के द्वारा अतंरिम आदेश जरूर दी जाएगी।