केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। उ

च्चतम न्यायालय ने अधिनियम के कई अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिनमें वह धारा भी शामिल है, जिसमें केवल वैसे लोगों को किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने की अनुमति दी गई थी, जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। हालांकि, अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

रीजीजू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।’’ उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी हैं।

मंत्री ने कहा, ‘‘वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा करने सहित होने वाले दुरुपयोग पर अब इस नए कानून के जरिए रोक लगेगी। उच्चतम न्यायालय पूरे मामले से भलीभांति अवगत था।

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