भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत हो जाने पर या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी की है। 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा।

भारतीय रेलवे के सर्कुलर मे अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। रेलवे अधिनियम, 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।

रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जाएंगी।

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