एमपी-एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई। मंगलवार को गवाह से जिरह होनी थी, लेकिन गवाह के न आने पर अदालत ने अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मिश्रा का आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछली सुनवाई एक जून को हुई थी।

भाजपा नेता मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि उपरोक्त्त मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

एमपी-एमएलए अदालत ने दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई।


इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।

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