उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ अपराधियों और माफियो को लेकर सख्त एक्शन है तो वहीं पुलिस गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने में जुटी है। इसी कड़ी में जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों पर प्रभावी की गई। इसी अभियान के तहत प्रशासन ने शनिवार शाम गैंगस्टर एक्ट के आरोपी परवेज़ अहमद की 40.88 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की।

10 मुकदमों में नामजद, 2023 में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज था केस
जानकारी के मुताबिक, सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम शेरवां निवासी परवेज़ अहमद के खिलाफ 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2023 में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

दो संपत्तियां की कुर्क
प्रशासन ने निजामाबाद तहसील क्षेत्र की दो संपत्तियों को कुर्क किया है। ग्राम पवई लाडपुर, गाटा संख्या 247, आवासीय भूमि (कीमत ₹12,60,000) ग्राम शेरवां, गाटा संख्या 566, आवासीय भूमि (कीमत ₹28,28,000) दोनों संपत्तियों की कुल कीमत ₹40,88,000 आंकी गई।

डुगडुगी बजाकर जब्त हुई संपत्ति
धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 76/2023 के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने 29 सितंबर 2025 को कुर्की का आदेश पारित किया था। आदेश का अनुपालन करते हुए प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर संपत्ति को जब्त किया।

आगे और संपत्तियों पर होगी कार्रवाई
एसपी ग्रामीण ने बताया कि परवेज़ अहमद की अन्य संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। आगे जैसे ही नई संपत्तियों की जानकारी मिलेगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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