मुजफ्फरनगर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप करने वाले फूफा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दीया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेनू शर्मा ने बताया कि 3 साल पहले अपनी बुआ के घर गई 9 साल की बच्ची से उसके फूफा ने हीं रेप किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में खतौली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी 9 साल की बच्ची छुट्टियों में अपनी बुआ के घर जाती थी।

27 जून 2020 को भी वह अपनी बुआ के घर गांव हुसैनपुर कला थाना बुढ़ाना गई थी। आरोप था कि उसके साथ उसके फूफा यशपाल पुत्र ओमप्रकाश ने रेप किया था। बताया कि इस घटना से पहले भी यशपाल उसकी बेटी के साथ रेप कर चुका था। उसकी बेटी को यशपाल ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके चलते वह घबरा गई थी।

पीड़िता की मां ने बताया कि जब उसकी बेटी घर पहुंची तो रोते-रोते उसने सब कुछ बता दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेनू शर्मा ने बताया कि घटना का मुकदमा यशपाल पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध रेप तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेनू शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट सेकंड के जज अंजनी कुमार ने की। उन्होंने बताया कि वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी यशपाल को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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