मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दरिंदगी करने वाले दो युवकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने किशोरी से रेप कर उसकी वीडियो भी बना ली थी। जिसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार रेप किया गया।

विशेष लोक अभियोजक विनय अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि 4 साल पहले शहर कोतवाली में एक विधवा महिला ने उसकी बेटी से रेप किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा में पड़ती है। आप ताकि नायाब पुत्र सलीम और परवेज पुत्र रईस कुरैशी निवासी खादर वाला ने उसकी पुत्री के साथ रेप किया।

बताया कि 1 साल पहले नायाब उसकी पुत्री को स्कूटी पर बैठकर नियाजीपुरा ले गया था जहां उसके साथ रेप किया था। आरोप था कि प्रवीण उसकी वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों भारी बारिश है उसकी बेटी के साथ दरिंदगी करते थे पुलिस ने इस मामले में 3 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-2 के जज एडीजे अंजनी कुमार ने की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।

2020 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने दोनों की जमानत भी खारिज कर दी थी। करीब 4 साल से दोनों जेल में निरुद्ध चल रहे थे। पीड़िता की मां ने बताया था कि दोनों दोषी पेंट पुताई का काम करते हैं।

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