मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कसबे में पांच साल पहले अंजाम दी गई रफीक की हत्या में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि बुढ़ाना के करबला रोड स्थित मोहल्ला भटवाड़ा निवासी रफीक का लेन-देन को लेकर झगड़ा हो गया था। 12 अगस्त 2019 को उनके ऊपर आरोपियों ने हमला बोल दिया। अस्पताल में रफीक की मौत हो गई थी। इस मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।