मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण किए जाने के मामले में सुनवाई की। जिसमें दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि 10 जुलाई 2013 को थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेस्रा से घर में सो रही 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। किशोरी का अपहरण कर एक महीना तक दूसरे स्थान पर रखा गया था। इस मामले में थाना चरथावल पुलिस ने जुनेद पुत्र अब्बास और रईस पुत्र अली अहमद तथा इनायत पुत्र मोहम्मद जलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज निशांत सिंगला ने की।
उन्होंने बताया कि कोर्ट में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कूटेसरा निवासी जुनेद और रईस निवासी बाराबंकी को दोषी ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने तीसरे आरोपी इनायत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 10 साल पहले इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।