माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट लखनऊ शाखा ने मुख्तार अंसारी को बेनामी संपत्ति कानून के तहत 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपये मूल्य की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। जो एक करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदी गई थी, लेकिन आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आमदनी बेहद कम है। वह इतनी रकम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता था।
गणेश दत्त मिश्रा ने जमीन खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं। आयकर विभाग ने नोटिस में कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है। आयकर विभाग का कहना है कि सुहेब को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है, यानी वह कंपनी भी किसी ना किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है।
माफिया मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी आफ्सा अंसारी की मुश्किलें भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। खुफिया विभाग द्वारा मिले रिपोर्ट के आधार पर मऊ पुलिस टीम ने आफ्सा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए संस्तुति की थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। आफ्सा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद गैंग के सदस्यों समेत रिश्तेदारों में पूरे दिन अफरा-तफरी मची रही।