गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर दिया है। चॉकलेट का लालच देकर अगवा की गई बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, वे किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। पुलिस ने चंद घंटों के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट- हैवानियत की चरम सीमा
नंदग्राम थाना पुलिस के अनुसार, मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची के साथ हुई बर्बरता की गवाही दे रही है। बच्ची के शरीर पर चोट के कुल 11 निशान मिले हैं। आरोपी ने मासूम के सिर पर ईंट और पत्थरों से तीन बार जोरदार हमला किया। रिपोर्ट में गला घोंटने, दांत से काटने और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है, जो आरोपी की हैवानियत को दर्शाती है।

चॉकलेट का लालच और झाड़ियों में मिली लाश
मृतक बच्ची के पिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जब शाम को काम से लौटे तो उनकी बेटी लापता थी। पड़ोस के बच्चों ने बताया कि पास में ही रहने वाला मजदूर गौरव प्रजापति बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। बदहवास परिवार ने जब तलाश शुरू की, तो रात करीब 8:45 बजे आरोपी एक सुनसान खेत के पास मिला। पूछने पर उसने झूठ बोलकर पिता को आगे भेज दिया। घर से महज 500 मीटर दूर झाड़ियों में बच्ची खून से लथपथ और मरणासन्न हालत में मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
आरोपी गौरव प्रजापति को पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद दबोच लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ में गौरव ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि पहचान उजागर होने के डर से उसने बच्ची को मार डाला। गुरुवार तड़के जब पुलिस टीम उसे सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर ले गई, तो उसने वहां पहले से छिपाकर रखे अवैध तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जो आरोपी के दोनों पैरों में जा लगीं। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या), 238 (सबूत मिटाना) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

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