केंद्र सरकार ने नए डाक कानून, डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को 18 जून से प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, “डाकघर अधिनियम, 2023″, 18 जून, 2024 से प्रभावी हो गया है और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करेगा।” “डाकघर विधेयक, 2023” 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और 4 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद विधेयक पर 12 और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।
क्या है नए नियम में
“अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार” को बढ़ावा देने के लिए, डाकघर अधिनियम, 2023 में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है, जो आज लागू होता है। नव अधिनियमित डाक कानून वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। यह वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।