बागपत में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सामूहिक विवाह की तैयारियों के लिए डीएम बागपत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया है।
आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत आवेदक के धर्म एवं रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा सम्बन्धित वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत है। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने जरूरी है।
इसी के साथ कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू० 2,00,000 न तक हो, विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह, विधवा, परित्यकतता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुर्नविवाह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री दिव्यागंजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव ने बताया कि जनपद बागपत में योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 93 जोड़े, वर्ष 2018-19 में 107 जोड़े, वर्ष 2019-20 में 333 जोड़े, वर्ष 2020-21 में 224 जोड़े, वर्ष 2021-22 मे 292 जोड़े एवं वर्ष 2022-23 में 487 जोड़े इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल 1536 जोड़ो को लाभन्वित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ब्लाक, खण्ड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क कर योजना से सम्बन्धित एवं आवेदन पत्र आनलाइन करने से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जनपद बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विशाल शादी समारोह 23 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इसमें उन जोड़ों की शादी की जाएगी जिनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे।

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