मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।अब 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बांके बिहारी मंदिर के आस-पास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मंदिर के पुजारी और समाजसेवियों ने याचिका दाखिल की थी। इसी मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पक्षकारों को आपसी सहमति बनाने का सुझाव दिया था। इसके लिए सुनवाई से 3 हफ्ते पहले प्रयागराज में यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल के ऑफिस में पक्षकारों की बैठक हुई थी। इस बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे केस से जुड़े सभी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पक्षकारों के बीच सहमति नहीं बन सकी।

वहीं, आज कोर्ट में इस बैठक में लिए गए फैसले के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि अनंत शर्मा व अन्य तथा महंत मधु मंगल दास व कई अन्य की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन की बेंच में सुनवाई हुई।

 

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