पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज,पैनल्टी की माफी के जिस फैसले पर रोक लगाई गई है, उसे लागू करने की घोषणा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल व सी.एम. मान सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान कर सकते हैं।

यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी द्वारा 31 दिसम्बर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज,पैनल्टी की माफी का नोटीफिकेशन 4 सितम्बर को जारी किया गया था। लेकिन फैसला  लागू होने से पहले ही सरकार द्वारा यह कहकर रोक लगा दी  गई कि यह ऑर्डर अनजाने में जारी हो गया है और उस पर पुर्नविचार किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर सरकार इस फैसले का क्रैडिट लेना चाहती है लेकिन विभाग की ओर से अपने तौर पर नोटीफिकेशन जारी करने के चलते उसे एकाएक ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

यह चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि 14 व 15 सितम्बर को होने वाली सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान केजरीवाल व सी.एम. मान इस फैसले को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं जिसके संकेत सी.एम. मान यह कहकर दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा व्यापारियों के साथ टाऊन हॉल मीटिंग के दौरान जो समस्याएं सुनी गई थीं, उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या फैसले किए गए हैं उसकी घोषणा सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान की जाएगी।

बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज, पैनल्टी की माफी का फैसला लागू करने के कुछ देर बाद रोक लगाने के मुद्दे पर नगर निगम से लेकर सरकार का कोई ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर सियासी लाभ लेने के उद्देश्य से फैसले को पुराने पैटर्न पर ही लागू करने की घोषणा की गई तो विपक्षी पाॢटयों द्वारा मुद्दा बनाया जा सकता है। इसके मद्देनजर फैसले में कुछ एडीशनल बैनिफिट शामिल करने की चर्चा सुनने को मिल रही है, जिसमें मुख्य रूप से मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सितम्बर तक मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट की डैडलाइन में इजाफा किया जा सकता है।

 

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