शहर में शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।

दरअसल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54(1) के तहत उनको निहित शक्तियों के तहत 7 अक्तूबर को भगवान वाल्मिकी जी के प्रगटोत्सव व 8 अक्तूबर को साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर अमृतसर जिले में श्री हरिमंदिर साहिब में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए है। 7 अक्तूबर को नगर कीर्तन के मार्ग के आस-पास 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ, अंडे, मांस बेचने वाली दुकानों पर यह आदेश लागू होंगे। 

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