टोंक। नाबालिग से बलात्कार के मामले में विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर न्यायालय ने 45 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि बलात्कार का अभियुक्त टोडारायङ्क्षसह के भासू गांव निवासी महबूब पुत्र ईद मोहम्मद है। उसके खिलाफ एक जने 24 मई 2021 को बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
इसमें पीडि़त ने बताया कि आरोपी महबूब उसकी नाबालिग पुत्री का मुंह बंद कर घर से ले गया और खेत में ले जाकर बलात्कार किया। पीडि़त नाबालिग ने परिवाजनों को बताया कि आरोपी ऐसा पहले भी तीन-चार बार कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए।
अभियुक्त की ओर से 3 दस्तावेज पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट से भी घटना की ताईद हुई। न्यायालय ने मामले की सुनाई कर आरोपी महबू को दोषी माना और आईपीसी की धारा 363 में तीन साल, 366 में 7 साल, 3/18 पोक्सो एक्ट में 7 साल, 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रुपए का जुर्माना किया।

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