सहारनपुर पुलिस ने सोमवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधान परिषद सदस्य व कथित खनन माफिया हाजी इकबाल को अदालत के आदेश पर फरार घोषित (धारा 82 की कार्यवाही करते हुए उसके घर पर नोटिस चस्पा) कर दिया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार एक लाख रुपये के इनामी अपराधी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का छोटा भाई और चार पुत्र विभिन्न आपराधिक मामलों में पहले से ही जेल में हैं, लेकिन हाजी इकबाल लगातार एक वर्ष से फरार चल रहा है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डा. विपिन टाडा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सहारनपुर की एक अदालत ने हाजी इकबाल के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे जिस पर बेहट क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता, बेहट कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार पांडेय और कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार के नेतृत्व मे भारी पुलिस बल के साथ मिर्जापुर पोल स्थित हाजी इकबाल की कोठी पर पहुंचे और ढोल नगाड़ों से मुनादी कराने के बाद नोटिस चस्पा कर दिया।
टाडा ने बताया कि भगोड़ा खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला गैंगस्टर कानून के तहत अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही करते हुए उसके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। टाडा ने बताया कि यदि अब भी हाजी इकबाल न्यायालय में पेश नहीं हुआ तो न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज कर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जायेगा।