मुजफ्फरनगर। सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेजे सेवा निवृत्त पुलिस कर्मी राकेश कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के कारण मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च नियत कर दी है।
सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात शक्ति सिंह की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए नियत थी। उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग ने बताया आरोपी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी।
अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सीबीआई ने 10 मार्च को हरियाणा से गिरफ्तार किया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
बाद में बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। मगर सीबीआई के अधिवक्ता धारा सिंह ने सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल की। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख नियत कर दी।