केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझा जाता है कि दिल्ली में समूह-ए संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई।
समझा जाता है कि मानसूत्र सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।
कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तब प्रख्यापित करते हैं, जब संसद सत्र नहीं होता है।
ऐसे में यह जरूरी होता है कि संसद उक्त अध्यादेश के स्थान पर कानून को अगला सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अंगीकार करे।
विवादस्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को प्रख्यापित किया गया था।