अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और अपनी गाड़ी से रोज़ाना दिल्ली आते-जाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत अगर कोई चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। खासतौर पर यदि कोई व्यक्ति तीन बार या उससे अधिक बार खतरनाक ड्राइविंग करता है या नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी

हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सड़क हादसे 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख से अधिक हो गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली परिवहन विभाग को पत्र लिखकर आदतन नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है

दिल्ली सड़क हादसों के चौंकाने वाले आंकड़े 

2021 में: 1,206 सड़क दुर्घटनाओं में 1,239 लोगों की मौत हुई।
2024 (15 दिसंबर तक): 1,398 सड़क हादसों में 1,431 लोगों की जान चली गई।

इसका मतलब है कि 2021 में रोज़ाना औसतन तीन लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर चार लोगों की मौत प्रतिदिन हो गया।

1988 में बनाए गए मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 से 20,000 रुपये तक कर दी गई।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने पत्र में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 और 185 का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्ती की सिफारिश की है।

धारा 184: खतरनाक ड्राइविंग से जुड़ी है जैसे- रेड लाइट जंप करना गलत तरीके से ओवरटेक करना और गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना।
धारा 185: शराब या नशीली दवाओं के नशे में गाड़ी चलाने से संबंधित है।
➤ अगर कोई व्यक्ति तीन बार या उससे अधिक बार इन नियमों को तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

यातायात पुलिस का सख्त संदेश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। खासकर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो बार-बार नियम तोड़ते हैं और सड़क पर दूसरों की जान खतरे में डालते हैं।

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