डोनाल्ड ट्रम्प किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें एक पोर्न स्टार को गुप्त धनराशि के भुगतान को छुपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया। ट्रम्प को उनके ऊपर चल रहे सभी 34 मामलों में दोषी पाया गया है।

सैद्धांतिक रूप से उन्हें प्रत्येक मामले के लिए चार साल की सजा हो सकती है, लेकिन उन्हें परिवीक्षा (प्रोवेशन) मिलने की अधिक संभावना है। यह सब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार उन्हें व्हाइट हाउस में वापस लौटते देखा जा सकता था।

अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने और इस बात को छिपाने के लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने के 34 आरोप थे। ट्रम्प को इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया है।

हालांकि, ट्रंप ने दस्तावेजों में हेरफेर के सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल के साथ यौन संबंध से भी इनकार किया है। इस मामले में ट्रंप की सजा को लेकर जस्टिस जुआन मर्चेन 11 जुलाई को फैसला सुनाएंगे।

बता दें, ये फैसला ऐसे वक्त आएगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाना है। 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। इस दौरान औपचारिक रूप से पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाना है।

ट्रंप ने कोर्टरूम के बाहर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, “मैं निर्दोष हूं। हम लड़ेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। असली फैसला पांच नवंबर को देश की जनता करेगी। ये शुरुआत से ही धांधली से भरा हुआ फैसला था।”

ट्रंप को 2020 के चुनाव जिसमें जो बिडेन ने जीत दर्ज की थी, के परिणामों को पलटने की साजिश रचने और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद गुप्त दस्तावेजों को जमा करने को लेकर संघीय और राज्य के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। इस मामले में यदि ट्रंप को सजा भी होती है तब भी उन्हें प्रचार करने से नहीं रोका जा सकेगा। जेल में रहते हुए ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की स्थिति में उन्हें पद की शपथ लेने से भी नहीं रोका जा सकता।

 

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