उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खां के लिए राहत भरी खबर है। डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने आजम खां सहित चार को बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
जानकारी के मुताबिक, सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज किए गये थे। जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है। आजम खां वर्ममान समय में सीतापुर जेल में बंद हैं। बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने इसके अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर खां ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पिछले कुछ समय से आजम खां लगातार संकट में घिरे हैं । इनके बेटे और पत्नी पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।