ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग में व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है, जोकि 1993 से ही पूजा बंद थी।
कोर्ट के फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा- पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा। गुरुवार को पूजा-पाठ के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी। तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।