दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को एक बार फिर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा जब बुधवार को एक अदालत ने उन्हें मानहानि मामले में एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लखनऊ की एक अदालत ने सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया। एक आदेश में, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कमला कांत गुप्ता ने आप सांसद को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद राशि पर छह प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा।

अदालत ने सिंह को नोटिस जारी किया था, जो फिलहाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की। अदालत ने संजय सिंह को अपने सोशल मीडिया फीड से उन वीडियो और मानहानिकारक टिप्पणियों को हटाने के लिए भी कहा है, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री पर बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। आप नेता ने 8 अगस्त, 2021 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया।

इन्हीं आरोपों को लेकर संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट भी किया था। पिछले साल अक्टूबर में, प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को दिल्ली में उनके आवास पर 10 घंटे की लंबी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आप सांसद के घर पर छापा मारा और दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के संबंध में उनसे पूछताछ की। विशेष रूप से, ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में संजय सिंह का नाम कई बार सामने आया था। आरोपपत्र के मुताबिक सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी. एक बयान में, अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वह एक कार्यक्रम में सिंह से मिले और बाद में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए।

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