सहारनपुर(मनीष अग्रवाल)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के मार्गदर्शन में आज दीवानी कचहरी परिसर जनपद सहारनपुर में सर्विकल कैंसर जागरूकता अभियान के अंर्तगत वैक्सीनेशन कार्यक्रम व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यकम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रजवल्लित कर किया गया। इस कार्यकम में कुल 50 महिलाओं / लडकियों ने वैक्सीनेशन कराया। माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी, माननीय प्रधान न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार एवं माननीय पीठासीन अधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजय कुमार ने सर्विकल कैंसर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दीवानी कचहरी परिसर से चलकर कलैक्ट्रेट तिराहे पर सम्पन्न हुई। इस रैली में दीवानी कचहरी परिसर की महिला कर्मचारीगण एंव मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ ट्रेनिंग कर रही ए०एन०एम० ने भाग लिया। इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि सर्विकल कैंसर दुनिया का एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसकी रोकथाम वैक्सीन द्वारा सम्भव है। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजीव मांगलिक, नोडल अधिकारी श्रीमती शिवांका गौड, आई०एम०ए० के अध्यक्ष डा० कलीम अहमद, अतिरिक्त ए०सी०एम०ओ० डॉ संजय यादव, लोहित, राजकुमार गुप्ता एवं दीवानी कचहरी के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दीवानी कचहरी परिसर में स्थित न्यायिक अधिकारीगण

सभाकक्ष में “महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013″ के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका संचालन पूर्ण कालिक सचिव/ अपर जिला जज भूपेन्द्र प्रताप के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आरिफ रिजवी, अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013” के बारे में जानकारी दी गयी एवं बताया कि इसके बारे में सभी को जागरूक होना चाहिये एवं महिलाओं के उत्पीडन को रोकने का प्रयास करना चाहिये। यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी महिला को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सहायता की आवश्यकता तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है। जिसके सम्बन्ध में विधिक सहायता आवश्यक रूप से की जायेगी। आगे यह भी बताया कि नालसा द्वारा प्रदान किये गये हैल्पलाईन नं0 15100 पर काल करके भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्तविधिक जागरूकता कार्यक्रम में न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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