पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को पानी छोड़ने का निर्देश देने से संबंधित छह मई के उसके आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने के अनुरोध वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय ने 26 मई को पंजाब सरकार की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पंजाब ने उच्च न्यायालय से छह मई को उसके आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के दो मई के फैसले के अनुसार हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने छह मई को पंजाब को निर्देश दिया था कि वह दो मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसले का पालन करे।

पंजाब ने केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) पर ‘महत्वपूर्ण तथ्यों’ को छिपाने का आरोप लगाया था, जिसके कारण छह मई को उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी।

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