कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच पर रोक लगा दी। चुनावी बॉण्ड योजना अब रद्द हो चुकी है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने भाजपा नेता नलिन कुमार कटील द्वारा दायर उस याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया, जिसमें उन्हें आरोपी के रूप में नामजद करने वाली प्राथमिकी को चुनौती दी गई है।
मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित शिकायत के बाद यहां की एक विशेष अदालत के निर्देश पर शनिवार को सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
केंद्रीय मंत्री सीतारमण, ईडी के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।