आर्थिक परेशानियों से जूझ रही इंडियन एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया है। कंपनी की ओर से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई। गो फर्स्ट ने ट्वीट करते हुए बताया कि परिचालन संबंधी कारणों से कंपनी के सभी फ्लाइट्स को 19 मई तक के लिए कैंसल कर दिया गया है। एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमे खेद है। इसके साथ-साथ कंपनी ने यात्रियों के टिकट के पैसे के रिफंड के बारे में भी जानकारी दी है। वाडिया ग्रुप की कंपनी ने यात्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि कैंसिल फ्लाइट पर टिकट का रिफंड पहले जैसे प्रॉसेस के आधार पर मिलेगा।
एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने कहा कि परेशानी से जल्द निपटने और समस्या समाधान के लिए आवेदन किया है। जल्द ही फ्लाइट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गो फर्स्ट ने किसी तरह के जानकारी के लिए लिंक https://bit.ly/42ab9la शेयर किया है। कहा कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए या समस्या के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं।
मालूम हो कि पैसे की कमी और स्वैच्छिक दिवालियापन के कारण गो फर्स्ट की स्थिति खराब है। कंपनी ने पहले भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। जिस कारण यात्रियों को खासा परेशानी उठानी पड़ी थी। यात्रियों की परेशानी पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख विक्रम देव दत्त ने गो फर्स्ट को उन यात्रियों को रिफंड देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एयरलाइन की रद्द उड़ानों पर टिकट बुक किया है।
आथिक तंगी से जूझ रही कंपनी
गो फर्स्ट ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दिया है, जो मंगलवार को जारी किया गया था, क्योंकि एयरलाइन ने धन की कमी और स्वैच्छिक दिवालियापन फाइलिंग के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी थीं। जवाब में, एयरलाइन ने कहा कि वह उन यात्रियों के लिए रिफंड या पुनर्निर्धारण विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रही है, जिन्होंने उनके साथ उड़ान भरने के लिए पहले ही बुकिंग कर ली है।
डीजीसीए के एक अधिकारी के अनुसार, गो फर्स्ट ने डीजीसीए को सूचित किया कि उन्होंने दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने बुधवार से शुरू होने वाले तीन दिनों के लिए निर्धारित उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है और एनसीएलटी के समक्ष आवेदन के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।