केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल सरकार ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताया था। दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस याचिका में केंद्र सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं हो सकता है।
गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार यह अध्यादेश 19 मई को लेकर आई थी। इस अध्यादेश के आने के बाद से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों से इस अध्यादेश को लेकर मुलाकात की और संसद में इसका विरोध करने की अपील की है।