किसानों के आंदोलन को लेकर दाखिल दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ली गई है। वहीं किसानों की ओर से आज भी कोई वकील हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा की शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है,लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि मंगलवार को  किसानों के दिल्ली कूच के मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली ही जाना है, तो बस से चले जाए, ट्रैक्टर और ट्राली का काफिला लेकर क्यों जाना चाहते हैं किसान। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेक्टर ट्राली को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हाईवे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में इकट्ठे होने की इजाजत देने की बात कही।

वहीं, रविवार को केंद्र के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत का क्या हल निकला, उसका ब्यौरा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया है। इसकी जानकारी केंद्र अगली सुनवाई पर देगा।

 

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