उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ पर सभी आरोप तय हो गए है। नवाब सिंह यादव, उसके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव व पीड़िता की बुआ पूजा तोमर पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। एफआईआर में दर्ज सभी धाराओं में मुकदमा चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। पॉक्सो कोर्ट में पुलिस के लगाए सभी आरोपों पर ट्रायल चलेगा।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अलका यादव की कोर्ट में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप पत्र पर बात रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपों को सही ठहराया गया और केस की सुनवाई का करने का निर्णय दिया गया। बताया गया है कि आरोपी नवाब सिंह यादव पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) के तहत मामला चलेगा। कोर्ट ने पीड़िता की बुआ और नीलू पर भी आरोप तय किए है। पूजा तोमर के खिलाफ धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2), 238 (बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत केस आगे बढ़ेगा। आरोपी के भाई नीलू यादव पर धारा 238 (बी) के तहत केस चलेगा।
इस मामले में कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के द्वारा सहमति देने के साथ ही केस की कार्यवाही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने मामले को कहा कि ”कोर्ट ने बुआ और नीलू पर भी आरोप तय किए है। कोर्ट में पुलिस के लगाए गए आरोपों पर सुनवाई होगी। 12 नवंबर से इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा।
कन्नौज शहर के कनपटियापुर गांव स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने चार्जशीट पर आपत्ति जताई थी। लेकिन कोर्ट ने सोमवार को सभी धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया है।