उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन लगातार समुदाय विशेष की धार्मिक जगहों और स्कूल के खिलाफ अवैध कार्रवाई कर रहा है. इसी तरह का एक मामला पीलीभीत से सामने आया है. पीलीभीत जिले की एक मस्जिद को कथित तौर पर अवैध बताते हुए प्रशासन ने मुतवल्ली को नोटिस भेजा है. मुस्लिम पक्ष को मामले में 1 मई तक जवाब दाखिल करने का समय मांगा गया है। 

बिना स्वीकृत मानचित्र के मस्जिद निर्माण पर नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन लगातार अवैध चीजों के खिलाफ सख्त बना हुआ है। अवैध तरह से बनी धार्मिक इमारतों पर भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी लिस्ट से जुड़ा एक और मामला पीलीभीत से सामने आया है।  पीलीभीत जिले की एक मस्जिद को कथित तौर पर अवैध बताते हुए प्रशासन ने मुतवल्ली को नोटिस भेजा है। मुस्लिम पक्ष को मामले में 1 मई तक जवाब दाखिल करने का समय मांगा गया है।

1 मई तक जवाब मांगा गया

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला प्रशासन ने शहर की एक कॉलोनी में बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के कथित रूप से निर्मित मस्जिद के रखवाले को नोटिस जारी किया, अधिकारियों ने बताया। मस्जिद से 1 मई तक जवाब मांगा गया था। इसके बाद, मस्जिद को बंद कर दिया गया और नमाज स्थगित कर दी गई, प्रशासन ने पुष्टि की।

मस्जिद को बंद करने का आदेश नहीं दिया, स्पष्टीकरण मांग 

सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने कहा, “मस्जिद का निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किया गया था।” यह नोटिस नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के केजीएन कॉलोनी में मस्जिद के रखवाले शाहिद मलिक को संबोधित किया गया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन फिलहाल स्पष्टीकरण मांग रहा है और उसने मस्जिद को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, मस्जिद करीब आठ साल से इस्तेमाल में है और हर दिन पांच बार नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights