हरियाणा में अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियों के माध्यम से कथित तौर पर लोगों को ठगने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत एक कंपनी की 284 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि (एफडी) और शेयरों के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मंगलवार से दो दिन तक हरियाणा के गुरुग्राम और जींद में ‘प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की फर्म समेत उसके प्रवर्तक सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग के चार परिसरों में छापेमारी की।

कंपनी ‘प्रोबो’ नाम से एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट संचालित करती थी। हरियाणा के गुरुग्राम और पलवल तथा उत्तर प्रदेश के आगरा में इस कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के बाद धन शोधन का यह मामला सामने आया।

ईडी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है और बेईमानी से उन्हें एक योजना पेश की गई, जिसमें सरल रूप से ‘हां या नहीं’ प्रश्नों के माध्यम से पैसा कमाने के नाम पर जाल में फंसाया गया।

जबकि वास्तव में यह साजिश है जो कथित रूप से अधिक रिटर्न कमाने का लालच देकर लोगों को अधिक निवेश करने के लिए लुभाती है और जुआ को बढ़ावा देती है। ईडी ने बताया, ‘‘छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया गया जबकि 284.5 करोड़ रुपये की एफडी और शेयर में निवेश तथा तीन बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए।

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