उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ई-फाइलिंग सेंटर खोले जाने के प्रस्ताव पर अग्रिम आदेश तक हाईकोर्ट प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके पहले रजिस्ट्रार जनरल सौरभ द्विवेदी ने पत्र जारी करके सभी जिला जजों को ई-सेवा केंद्र के माध्यम से अपने जनपदों में ई फाइलिंग सेवा के द्वारा केस फाइल करने की अनुमति दी थी। इसके तहत वादकारी किसी भी जिले में रहकर हाईकोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकता था।
वकीलों का कहना है कि इस आदेश के बाद फोटो आईडेंटिफिकेशन सेंटर, सीओपी नंबर आदि की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। साथ ही सही और गलत केसों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। वहीं वकीलों की नाराजगी को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बैठक कर वकीलों की राय जानी। साथ ही आगे हाईकोर्ट प्रशासन से बात करने की रणनीति बनी।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights