सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विध्वंस अभियान से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा और बिना अनुमति के संपत्तियों को ध्वस्त करने पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यह आदेश सड़कों, फुटपाथों और धार्मिक संरचनाओं पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यदि दो संरचनाएं उल्लंघन में हैं और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो यह अनुचित होगा। कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों के लिए एक सुसंगत कानून होना चाहिए और यह धर्म या आस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उनके पास विध्वंस अभियान के लिए कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, तो यह संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं हो सकता।
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने अदालत को बताया कि हाल ही में गुजरात में 28 घरों को ध्वस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा अब केवल पोस्ट ऑर्डर अवधि पर बहस का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या रेलवे लाइनों पर कोई भी अनधिकृत निर्माण है, तो विध्वंस रोकने का आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश के तहत, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही में कोई भेदभाव नहीं होगा और इसे कानून के अनुसार सख्ती से लागू किया जाएगा।
हाल ही में एक आवेदन में कहा गया है कि देश में अवैध विध्वंस की बढ़ती संस्कृति ने राज्य द्वारा अतिरिक्त कानूनी दंड को एक आदर्श बना दिया है। यह अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों के लिए दंड का एक उपकरण बन रहा है। याचिकाकर्ता ने निर्देश जारी करने की मांग की है कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंड के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए और बिना उचित प्रक्रिया के संपत्तियों को ध्वस्त करने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।