सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और उनके बेटे को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाया। कोर्ट ने 18 अक्‍टूबर को सजा सुनाया। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा हुई है। सजा के खिलाफ तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजाा खटखटाया है। सोमवार कााा अपील पर सुनवाई के दौरान आजम के वकील ने बीमार होने की जानकारी कोर्ट को दी।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थोन में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब्दुल्ला आजम के पास दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत की। आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फा‌तिमा को भी आरोपी बनाया। 18 अक्टूबर को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और जुर्माना लगाया।

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