वाराणसी। सड़कों पर अवैध खनन में लिप्त कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की जद में अक्सर आकर लोग हादसे का शिकार होते हैं। ये ट्रैक्टर यमदूत की तरह सड़कों पर बिना किसी नियम और कानून के दौड़ते हैं। शुक्रवार की सुबह नो इंट्री में घुसे बालू लदे ट्रैक्टर ने भिखारीपुर में कक्षा 6 के छात्र को रौंद दिया। 11 वर्षीय सौरभ भट्टाचार्य की मौत से उनके परिजनों पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया ग्रुप्स और वाराणसी के मीडिया ग्रुप्स में छिड़ी बहस के बाद वाराणसी पुलिस ने इसपर लगाम लगाने के लिए नए नियम जारी कर दिए। कृषि कार्य के यमदूत यानी ट्रैक्टर पर सख्त नो इंट्री लगाई गई है।

प्रसून भट्टाचार्य भेलूपुर की गायत्री नगर कालोनी में अपनी पत्नी और बच्चे सौरभ के साथ रहते थे। शुक्रवार की सुबह वो अपने बच्चे सौरभ को सेंट जॉन्स बीएलडब्ल्यू छोड़ने स्कूटी से जा रहे थे। प्रसून ने बताया कि भिखारीपुर तिराहे पर बालू लदे तेज रफ़्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी जिससे सौरभ उछलकर सड़क पर गिरा और टट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। उसे नजदीकी चिकित्सालय ले गए जहां से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस खबर के बाद सौरभ की मां प्रियंका बेसुध थी और उस घड़ी को कोस रही थी जब सौरभ स्कूल के लिए निकला था।

अक्सर इस यमदूत रुपी कृषि कार्य के लिए निकाले गए ट्रैक्टर की जद में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और ड्राइवर फरार हो जाते हैं पुलिस ट्रैक्टर सीज कर खानापूर्ति करती हैं। ऐसे में कल हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया ग्रुप्स और मीडिया ग्रुप्स में बहस छिड़ गई कि आखिर इसपर लगाम कब। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक इन यमदूतों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।

डीसीपी ट्रैफिक विक्रांत वीर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद, बीएचयू और अन्य हॉस्पिटलों के होने की वजह से एवं कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के कारण वाराणसी शहर में अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव रहता है। ऐसे में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के तहत शहर में ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
डीसीपी यातायात ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 10 बजे तक शहर में ट्रैक्टर का प्रवेश वर्जित किया गया है। ऐसे में संदहा अंडरपास (थाना सारनाथ), आजमगढ़ अंडरपास (थाना लालपुर-पांडेयपुर), सिंधौरा अंडरपास (थाना सिंधौरा), हरहुआ चौराहा (थाना बड़ागांव), मोहन सराय ( थाना रोहनिया) अमरा आखरी (थाना चितईपुर), टेंगरा मोड़ (थाना रामनगर), राजघाट (थाना रामनगर), रमना पुलिस चौकी (थाना लंका) और डाफी (थाना लंका) से ट्रैक्टर इस अवधि में शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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