माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब बारी अतीक के बेटे उमर की है। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट से उमर के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। उसे यह सजा लखनऊ के प्रापर्टी डीलर मोहित जायसवाल अपहरण कांड में होनी है। इस वारदात में खुद अतीक अहमद मुख्य आरोपी था। उसके अलावा बेटा असद, उमर और अतीक के गुर्गे गुफरान, फारुख, गुलाम और इरफान भी आरोपी हैं।
इन सभी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में करीब 15 दिन पहले ही दोष सिद्ध हो गया था। चूंकि अतीक अहमद और उसके बेटे के साथ ही गुलाम की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब सजा केवल अतीक के बेटे उमर, गुफरान, फारुख और इरफान के खिलाफ आ सकती है। मामले से जुड़े वकीलो के मुताबिक इस मामले में इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। फिलहाल यह सभी आरोपी जेल में हैं।
सजा सुनाए जाते समय इन सभी को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। केस डायरी के मुताबिक यह वारदात 29 दिसंबर साल 2018 का है। उस समय माफिया डॉन अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। आरोप है कि अतीक के इशारे पर उसके बेटे असद और उमर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का गोमती नगर इलाके से अपहरण कर लिया था। ये बदमाश मोहित को बेहोश कर देवरिया जेल ले गए, जहां एक प्रापर्टी अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया था।
वहीं जब मोहित ने इंकार किया तो आरोपियों ने चाबुक से तबतक हमला किया, जबतक कि मोहित बेहोश नहीं हो गया। आरोपियों ने मोहित के बेहोश होने से पहले स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए और बेहोशी की हालत में उसे फेंक दिया था। इसके बाद आरोपियों ने मोहित की एसयूवी गाड़ी भी लूट ली थी। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद मोहित जैसे तैसे वापस लखनऊ पहुंचा और पुलिस में तहरीर दी।
पहले तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में मामला तूल पकड़ने के बाद केस दर्ज किया और मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने तय समय में मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। इस संबंध में 15 दिन पहले सीबीआई के स्पेशल जज विक्रम सिंह की कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई थी। इसमें सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। आज इसी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।